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90 percent subsidy

गाय खरीदने पर 90 फीसदी सब्सिडी दे रही है सरकार, यहां करें आवेदन

गाय खरीदने पर 90 फीसदी सब्सिडी दे रही है सरकार, यहां करें आवेदन

केंद्र सरकार के साथ-साथ देश की राज्य सरकारें भी अपने प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जिसको देखते हुए सरकारें किसानों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं ताकि किसान भाई कम समय और कम मेहनत में अपनी आय को जल्द से जल्द दोगुना कर पाएं। इसी कड़ी में सरकार ने किसानों को पशुपालन के प्रति जागरुख करना शुरू कर दिया है, जिससे किसान खेती बाड़ी के साथ-साथ पशुपालन करके कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सकें। अब झारखंड राज्य की सरकार अपने किसानों को दुधारू पशुओं की खरीद के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए सरकार ने किसानों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। झारखंड सरकार की तरफ से कहा गया है कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को दुधारू गाय की खरीद पर 90 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी। इसका मतलब है कि किसान को दुधारू गाय की खरीद पर मात्र 10 फीसदी रकम ही भुगतान करनी होगी। झारखंड सरकार के अधिकारियों ने बताया है कि प्रारम्भिक तौर पर यह सब्सिडी महिला किसानों को दी जाएगी। अन्य किसानों को दुधारू गाय की खरीद पर मात्र 75 फीसदी की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

सब्सिडी प्राप्त करने के लिए यहां करें आवेदन

जो भी किसान मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत लाभ लेकर दुधारू गाय खरीदना चाहते हैं, वो योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही किसान गव्य विकास अधिकारी के कार्यालय पर भी जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू कर दी गई है, इसलिए राज्य के सभी किसान इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए पात्र हैं। सरकार का मानना है कि इस योजना से किसान पशुपालन के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे राज्य में दूध उत्पादन बढ़ेगा और दूध की मांग की पूर्ति की जा सकेगी। साथ ही पशुओं से गोबर भी प्राप्त होगा, जिससे राज्य में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा।

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ये किसान कर सकतें है आवेदन

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए किसान को झारखंड का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके साथ ही किसान के पास पशुपालन के लिए आधारभूत संरचनाएं होनी चाहिए। साथ ही पानी की व्ययस्थाऔर चारागाह होना चाहिए, जिससे पशु बिना किसी परेशानी के रह सकें। इसके साथ आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड, पेन कार्ड, जमीन के कागजात, बैंक खाता, मोबाईल नंबर और पासपोर्ट साइज़ की फोटो होना चाहिए। आवेदन करते वक्त किसान को ये सभी जानकारियां संलग्न करनी होंगी।

अन्य राज्यों में भी शुरू हो चुकी है ऐसी योजना

पशुपालन में सब्सिडी प्रदान करने की योजना अभी तक देश के कई राज्यों में शुरू हो चुकी है। हाल ही में इस प्रकार की योजना को मध्य प्रदेश की सरकार ने हरी झंडी दिखाई थी। इस तरह की योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की सरकार राज्य के बैगा, भारिया और सहरिया समाज के लोगों को पशुपालन से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इन सामाज के लोगों को मध्य प्रदेश की सरकार 2 दुधारू पशु मुफ़्त में दे रही है। जिनमें गाय या भैंस हो सकती है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार पशुओं पर होने वाले सभी प्रकार के खर्चों की 90 फीसदी राशि भी देती है। इस राशि में पशु चारे का खर्च भी शामिल किया गया है।
खुशखबरी: मिनी ट्रैक्टर और सहायक उपकरणों की खरीद पर 90% प्रतिशत अनुदान

खुशखबरी: मिनी ट्रैक्टर और सहायक उपकरणों की खरीद पर 90% प्रतिशत अनुदान

भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी तकरीबन 70% प्रतिशत से ज्यादा अबादी खेती पर निर्भर है। अब ऐसी स्थिति में किसानों की सहायता के लिए केन्द्र और राज्यों की सरकार नई-नई योजनाऐं चलाती रहती हैं, जिसमें किसानों को अनुदान भी दिया जाता है। इसी कड़ी में छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए एक योजना जारी की गई है।

इस योजना के अंतर्गत किसान खेती को सरल बनाने के लिए सिर्फ 35 हजार रुपये में मिनी ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की खरीद कर सकते हैं। बतादें, कि इस योजना में कमजोर वर्ग के किसान भाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी। 

आशा है, कि शीघ्र ही इस योजना को शुरू किया जा सकता है। साथ ही, इसका लाभ लेने के लिए किसान भाइयों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा।

जानिए कौन से किसानों को मिलेगा योजना का लाभ  

महाराष्ट्र सरकार ने लघु और सीमांत किसानों को ट्रैक्टर का स्वामी बनाने की योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत छोटी खेती करने वाले किसान भाइयों को ट्रैक्टर व सहायक कृषि उपकरण पर 90% प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

ट्रैक्टर या कृषि उपकरण खरीदने के लिए कृषकों को सिर्फ 35 हजार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। वहीं, अन्य शेष धनराशि महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। सरकार इस मिनी ट्रैक्टर योजना के साथ कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में जुटी है। 

जानिए सरकार किन उपकरणों पर सब्सिड़ी प्रदान कर रही है 

समाज कल्याण विभाग महाराष्ट्र द्वारा इस योजना को जारी किया गया है। मिनी ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत राज्य में अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध समूहों से संबंधित किसान परिवारों को 90% प्रतिशत सब्सिडी पर छोटे ट्रैक्टर व सहायक कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। 

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बतादें, कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से 3 लाख 15 हजार रुपये की वित्तीय मदद प्रदान की जाएगी। किसान को सिर्फ 10% प्रतिशत धनराशि का ही भुगतान करना होगा, जो कि मात्र 35 हजार रुपए होगी। पात्रता प्राप्त करने वाले किसानों को कल्टीवेटर, रोटावेटर, ट्रेलर और मिनी ट्रैक्टर पर अनुदान दिया जाएगा। 

मिनी ट्रैक्टर योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज 

किसानों का मिनी ट्रैक्टर व सहायक कृषि उपकरणों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, समूह सदस्यों का प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज का होना अत्यंत आवश्यक है। 

मिनी ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रक्रिया 

योजना की पात्रता पूरी करने वाले किसान मिनी ट्रैक्टर व सहायक कृषि उपकरण पर अनुदान प्राप्त करने के लिए https://mini.mahasamajkalyan.in वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप https://sjsa.maharashtra.gov.in/mr वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। 

आवेदन करने वाले किसान सहयोग पाने के लिए अपने संबंधित जनपदों में सहायक समाज कल्याण आयुक्त से भी संपर्क साध सकते हैं।